न्यूज 11 भारत/पटना डेस्क: नवादा में करीब 17 साल पुराने हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उपेंद्र कुमार की अदालत ने पांच दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों में अकबरपुर थाना क्षेत्र के कुडिलपुर बंदरकोल निवासी राज कुमार यादव, दुलारचंद यादव, राजेंद्र यादव, आजाद यादव और प्रगास यादव शामिल हैं।
मामला 24 जनवरी 2009 का है। खुरी नदी के पास आरोपितों ने चांदो यादव पर गोली चला दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। साथ रहे रामकृपाल यादव किसी तरह भागकर बच गए थे। नगर थाना में कांड संख्या 35/09 दर्ज हुआ था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर आरोपितों को निर्दोष बताया था। इसके बाद रामकृपाल यादव ने प्रोटेस्ट परिवाद दायर किया, जिसके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ी। सोमवार को फैसला सुनाया गया है।
साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने पांचों को दोषी माना। धारा 302 में आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपये तथा धारा 147 में दो वर्ष की सजा व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
