Voice of Eastern India

अब विधायकी भी जाएगी, जानिए क्या है पूरा मामला


न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से महिला चिकित्सक की मौत के मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मृतका के पति को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

मुआवजा नहीं देने पर तीन महीने बढ़ेगी सजा

अदालत ने अपने आदेश में मृतका के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारित मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो दोषी को अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा।

आर्म्स एक्ट में भी मिली सजा

राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में विधायक राजू कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराते हुए दो महीने के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के अनुसार मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी। इस अदालती फैसले के साथ ही राजू सिंह की विधानसभा सदस्यता भी समाप्त होना तय हो गया है। जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर किसी भी विधायक या सांसद की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला करीब साढ़े सात साल पुराना है। उस समय दिल्ली से लेकर बिहार तक इसकी खूब चर्चा हुई थी। 31 दिसंबर 2018 की रात, वसंत कुंज (दिल्ली) स्थित एक फार्महाउस में न्यू ईयर (नए साल) के जश्न के लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। आरोप था कि जश्न के दौरान विधायक राजू सिंह ने अपनी बंदूक से हर्ष फायरिंग की। इस फायरिंग के दौरान एक गोली वहां मौजूद डॉ. अर्चना गुप्ता को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। इलाज के दौरान तीन दिनों के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था।

Source link



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.