न्यूज 11 भारत / पटना : राजधानी के मुसल्लहपुर हाट में 2 जून की रात कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद के दौरान फायरिंग मामले में आरोपित फैजल खान उर्फ खान सर की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। पटना सिविल कोर्ट के जिला जज रूपेश कुमार देव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। अदालत आदेश 10 जुलाई को सुनाएगी।
दोनों गार्डों की जमानत पर भी सुनवाई
कोर्ट में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ फैजल खान और उनके तीन सहकर्मियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पाण्डेय के एंटिसिपेटरी बेल पर याचिका दाखिल की गई थी। इसके अलावा दोनों गार्डों की जमानत पर भी सुनवाई हुई। दोनों गार्ड बेउर जेल में बंद हैं। सभी मामले में 10 जुलाई को कोर्ट फैसला सुनाएगी।
2 जून की रात हुआ था बवाल
बता दें कि 2 जून की रात खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों पर एफआईआर की गई थी। 7 जुलाई को रौशन आनंद पक्ष की ओर से सत्यम झा ने बहस करते हुए फैजल खान की जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि फैजल खान की ओर से क्रिमिनल हिस्ट्री छिपाई गई है। इसके बाद कोर्ट ने क्रिमिनल हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए 8 जुलाई की तारीख तय की थी। बुधवार सुबह 10:30 बजे से कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखीं, इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि 10 जुलाई को कोर्ट फैसला सुनाएगी।
