Voice of Eastern India

कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत, अदालत में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर 


न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क 
अश्मित सिन्हा :
कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इससे पहले अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने फायरिंग केस में आरोपी खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को भी फिलहाल जमानत मिल गई है।

तीन अन्य सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत

खान सर के वकील अरविंद कुमार मावर ने कहा कि अदालत में सबसे पहले खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आया और अदालत ने कहा कि उनकी याचिका मंजूर कर ली गई है। इसके बाद उनके तीन अन्य सहयोगियों की भी अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने मंजूरी दे दी। इसके बाद अंतिम में दोनों गार्ड की नियमित बेल याचिका को भी अदालत ने मंजूरी दे दी। वकील ने बताया कि दूसरे पक्ष की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया था लेकिन अदालत ने कानून के मुताबिक उन्हें जमानत दे दी।

फैसला रखा था सुरक्षित

बता दें कि हत्या के प्रयास एवं हथियारों के अवैध इस्तेमाल के मामले में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ फैजल खान की ओर से पटना के प्रधान जिला जज रुपेश देव की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। प्रधान जिला जज की अदालत ने इस मामले में 08 जुलाई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपना आदेश सुनाए जाने के लिए 10 जुलाई 2026 की तिथि निश्चित की थी लेकिन प्रधान जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण प्रभारी प्रधान जिला जज ने आदेश के लिए 13 जुलाई 2026 की अगली तिथि निश्चित की थी। 
 

Source link



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.