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खान सर की बेल और रौशन आनंद की रिहाई पर सस्पेंस बरकरार, जानिए कब होगी सुनवाई


न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क: पटना के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. राजधानी के सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर सुनवाई हुई. इसके साथ ही घटना में शामिल उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत के लिए भी अर्जी दी गई थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है, जिस पर अब मंगलवार को फैसला आने की उम्मीद है.

अपनी याचिका में खान सर ने खुद को पूरी तरह बेकसूर बताया है. उनका कहना है कि इस गोलीबारी की घटना से उनका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है और उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं.

सरेंडर की अटकलों पर विराम: वकील ने पहले ही साफ कर दिया था रुख

एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस खान सर की तलाश में जुटी थी. इस दौरान कयास लगाए जा रहे थे कि वे अदालत में आत्मसमर्पण (Surrender) कर सकते हैं. हालांकि, उनके कानूनी सलाहकार अरविंद कुमार महुआर ने इन चर्चाओं को खारिज करते हुए पहले ही साफ कर दिया था कि वे सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत का विकल्प चुनेंगे. याचिका दाखिल करने के बाद वकील ने कहा कि अब आगे का पूरा फैसला न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है.

रौशन आनंद की रिहाई पर भी सस्पेंस बरकरार, छात्रों ने किया था प्रदर्शन

इसी विवाद से जुड़े एक अन्य आरोपी और ‘ज्ञान बिंदु’ कोचिंग के संचालक रौशन आनंद की रिहाई को लेकर भी कोर्ट में बहस हुई. अदालत ने इस मामले में भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. गौरतलब है कि पिछले दिनों रौशन आनंद को बेकसूर बताते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के सैकड़ों छात्र-छात्राएं उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे. ऐसे में अब सभी की निगाहें कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.

क्या है पूरा मामला? 2 जून की रात को हुआ था भारी हंगामा

यह पूरा विवाद बीती 2 जून की रात का है, जब खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर अचानक पथराव, मारपीट और हवाई फायरिंग की घटना हुई थी. पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली, तो इस बवाल में कथित संलिप्तता के आरोप में ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया.

इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें खान सर के दो निजी गार्ड्स सरेआम गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे थे. पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान दोनों गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने खान सर के आदेश पर ही फायरिंग की थी. इसी बयान के आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.

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