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खान सर को कोर्ट से राहत, प्रोटेक्शन देते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक


न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क 
अश्मित सिन्हा (संवाददाता) / पटना :
हत्या के प्रयास और शस्त्रों के अवैध इस्तेमाल के मामले में पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर खान कोर्ट से राहत मिली है। सोमवार को सुनवाई के बाद जिला जज ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है

दोनों सुरक्षा कर्मियों की याचिका पर सोमवार हुई सुनवाई

अग्रिम जमानत याचिका खान सर के वकील अरविन्द कुमार मउआर ने दाखिल की है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान के दो सुरक्षा कर्मियों प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। 

अदालत ने पुलिस से जमा सबूतों की मांग की

दोनों आरोपी अभी जेल में बंद हैं। उनके अधिवक्ता अरविन्द कुमार मउआर ने अदालत से जमानत की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने पुलिस से जमा किए गए सबूतों की मांग की। कोर्ट को बताया गया कि कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई फायरिंग के प्रसारित वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ बीएनएसएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है।

क्या है मामला 

फैजल खान ने पहले विरोधियों द्वारा फायरिंग करने की बात कही, जो इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध है। वहीं, अगले दिन एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें फैजल खान के सुरक्षा कर्मी फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने पहले फायरिंग होने की सूचना से इनकार किया। बाद में वीडियो प्रसारित होने के बाद प्राथमिकी कर दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस से पूछताछ में कहा कि फैजल खान के कहने पर फायरिंग की थी।

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