न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क: पटना के बहुचर्चित गोलीबारी और कोचिंग विवाद मामले में अदालत से ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी बेल याचिका को नामंजूर कर दिया है। दलीलों को नाकाफी पाते हुए अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि रौशन आनंद को अभी जेल में ही वक्त बिताना होगा। इस निर्णय को पुलिस अनुसंधान के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गिरफ्तारी से बचे खान सर, कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी
दूसरी ओर, इसी प्रकरण में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक खान सर के लिए राहत भरी खबर आई है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस प्रशासन को मामले की केस डायरी पेश करने का हुक्म दिया है और साफ किया है कि अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा।
‘सेल्फ डिफेंस’ में चली गोली, 20 जून को होगी अगली सुनवाई
अदालत में खान सर का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने दलील दी कि फायरिंग की यह घटना पूरी तरह आत्मरक्षा (Self-defense) में हुई थी। उनका कहना था कि किसी भी तरह का डर या दहशत फैलाना उनका मकसद नहीं था। अब इस एंटीसिपेटरी बेल अर्जी पर अगली सुनवाई 20 जून को मुकर्रर की गई है।
हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराओं में उलझा है मामला
आपको बता दें कि खान सर के खिलाफ जानलेवा हमला करने और अवैध हथियारों के इस्तेमाल जैसी बेहद गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई थी।
सुरक्षाकर्मियों की बेल पर कल आ सकता है फैसला, आदेश सुरक्षित
इस पूरे घटनाक्रम में फंसे खान सर के दो सुरक्षा गार्डों, दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत पर भी कोर्ट में बहस हुई। न्यायाधीश अनुराग वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुलिस से सबूत तलब किए गए हैं और संभावना है कि 4 जून से हिरासत में चल रहे इन दोनों गार्ड्स की किस्मत पर 10 जून को फैसला आ जाएगा।
