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5 साल के संघर्ष के बाद बहन ‘राखी’ के हत्यारे पति को दिलाई ये सजा 


न्यूज 11 भारत/बिहार डेस्क
अविनाश श्रीवास्तव/सासाराम:
राखी के दिन ही एक भाई ने अपनी बहन ‘राखी कुमारी’ के हत्यारे को उम्र कैद की सजा दिलवाई। मामला सासाराम के नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जहां आज से 5 साल पहले 26 नवंबर 2021 को राखी कुमारी नामक एक महिला की उसके पति ने ही हाथ पांव बांधकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। 

सासाराम के कोर्ट ने मृतक राखी के हत्यारे पति तपन सोनकर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। राखी कुमारी झारखंड के बोकारो जिला के चांस की रहने वाली थी तथा भोजपुरी सिनेमा में छोटे-छोटे अभिनय किया करती थी। वह अपने पति के साथ सासाराम के गजराढ मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। उसका पति तपन सोनकर भी भोजपुरी सिनेमा में छोटा-मोटा काम करता था। लेकिन पैसे की लेनदेन तथा दहेज को लेकर दोनों में विवाद था। 

इस मामले में पति तपन सोनकर ने अपनी पत्नी राखी की हत्या कर दी थी। जिस मामले में अब के कोर्ट ने 5 गवाहों को गवाही के बाद सजा सुनाई है। जिसके बाद राखी का भाई चिंटू कुमार मंडल को राहत मिली है। एक भाई ने अपनी बहन राखी को रक्षाबंधन के दिन न्याय दिलवाया है। बताया जाता है कि तब भाई चिंटू कुमार मंडल अपनी बहन की हत्या के बाद पिछले 5 सालों से लगातार सासाराम में कोर्ट का चक्कर लगा रहा था और अंततः रक्षाबंधन के दिन ही उसे इतनी बड़ी राहत मिली है। 

इस संबंध में अपर लोक अभियोजक उपेंद्र कुमार का कहना है कि चुकी मृतक महिला का नाम भी “राखी” था और उसकी भाई ने उसकी हत्या के बाद उसे न्याय दिलवाने के लिए काफी मेहनत किया और अंततः माननीय न्यायालय ने रक्षाबंधन के दिन ही राखी नाम की महिला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा तथा 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। 

 

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