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नगर निकायों में लागू होगी बिहार खरीद अधिमानता नीति, स्थानीय उद्यमों को मिलेगा लाभ


न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बिहार खरीद अधिमानता नीति-2024 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए विभाग के अधीनस्थ सभी नगर निकायों एवं संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी सभी निविदाओं एवं अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में इस नीति को तत्काल प्रभाव से लागू करें। इससे वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में स्थानीय औद्योगिक इकाइयों एवं उद्यमों को नीति के अनुरूप निर्धारित अधिमानता (Preference) का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मंत्री श्री मिश्रा ने कहा कि यह नीति वस्तुओं एवं सेवाओं, दोनों की अधिप्राप्ति पर समान रूप से लागू होगी। वस्तुओं की खरीद के लिए स्थानीय उद्यम का बिहार में पंजीकृत होना तथा उत्पादन इकाई का राज्य में स्थापित होना अनिवार्य होगा। इससे बिहार में स्थापित उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

श्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चैधरी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार सरकार स्थानीय उद्योगों, उद्यमिता एवं रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी  दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विभाग द्वारा सरकारी खरीद में स्थानीय उद्यमों की प्राथमिकता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर बिहार का लक्ष्य सशक्त होगा तथा ‘विकसित बिहार’ के संकल्प को नई ऊर्जा प्राप्त होगी।

उन्होंने बताया कि नीति के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में 15 प्रतिशत तक का खरीद अधिमानता अंतर (Purchase Preference Margin) निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त विशेष श्रेणी के स्थानीय उद्यमों के लिए कई महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की गई हैं। इनमें निविदा प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध कराना, निविदा प्रतिभूति (Bid Security) से छूट, वार्षिक कारोबार (Annual Turnover), कंपनी की आयु एवं अनुभव संबंधी पात्रता शर्तों में 50 प्रतिशत तक सशर्त छूट तथा स्टार्ट-अप इकाइयों के लिए मनोनयन अथवा सीमित निविदा के आधार पर खरीद के विशेष प्रावधान शामिल हैं।

श्री मिश्रा ने कहा कि यह नीति राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को सशक्त बनाने तथा सरकारी खरीद प्रणाली में स्थानीय इकाइयों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण को नई गति प्राप्त होगी।

उन्होंने विभाग के सभी नगर निकायों एवं अधीनस्थ संस्थानों को निर्देंश दिया कि वे ‘बिहार खरीद अधिमानता नीति-2024’ से संबंधित अधिसूचना का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन कर उसके सभी प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में स्थानीय औद्योगिक इकाइयों एवं उद्यमों को नीति के अनुरूप निर्धारित अधिमानता का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा सके।

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