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सारण में 27 मई तक आठवीं तक के सभी स्कूल बंद


न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क

पवन कुमार सिंह / सारण –   सारण जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और तापमान में हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 27 मई 2026 तक बंद करने का आदेश जारी किया है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश में कहा गया है कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। जिला प्रशासन ने इस निर्णय को बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बताया है।

हाईलाइट्स- 

  • भीषण गर्मी को देखते हुए सारण में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 27 मई तक बंद
  • डीएम वैभव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया आदेश
  • प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा निर्देश
  • आठवीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित होंगी

प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी और कोचिंग भी रहेंगे बंद

डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के साथ-साथ प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों में भी कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं आठवीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 11 बजे तक ही किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गर्मी के कारण छात्रों की तबीयत बिगड़ने की आशंका को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। दोपहर के समय तापमान काफी अधिक रहने के कारण बच्चों को लू और डिहाइड्रेशन का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से स्कूलों के संचालन को सीमित करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी विद्यालयों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

सख्ती से पालन कराने का निर्देश

जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा है कि यदि किसी विद्यालय या कोचिंग संस्थान द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने दें और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएं। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और दोपहर के समय घर से बाहर कम निकलने की सलाह दी है। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं।

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