न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : फैजल खान उर्फ खान सर की एंटिसिपेटरी बेल मामले में आज ADJ 2 के यहां सुनवाई की गई। इस दौरान जज ने कहा कि जिला जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं। इसमें इंटरफेयर करना सही नहीं होगा। इसीलिए इसकी अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
अगली सुनवाई में जमानत की उम्मीद
जानकारी मिली है कि अब अगली सुनवाई के दौरान खान सर और उनके अन्य सहयोगियों को अग्रिम जमानत मिलने की संभावना है। दोनों गार्ड्स की बेल पर भी अदालत सुनवाई करेगा। इसके पहले लोक अभियोजक की ओर से कहा गया था कि गार्ड्स के पास अवैध हथियार था और दहशत फैलाने के इरादे से ही फायरिंग की गई थी।
2 जून को हुई थी फायरिंग
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद मौआर ने कहा था- हथियार लाइसेंसी है। इसके कागजात पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसलिए कोर्ट ने आईओ और लोक अभियोजक से हथियार के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। बता दें कि 2 जून की रात खान सर की कोचिंग के बाहर गार्ड्स ने फायरिंग की थी।
दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियार वेरिफिकेशन में हुए खुलासे
गौरतलब है कि पटना पुलिस की जांच में फैजल खान (खान सर) के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों के वेरिफिकेशन के दौरान अहम जानकारियां सामने आई थीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जिस हथियार से गोली चलवाई गई थी, वह तालेबर सिंह (34), निवासी कासगंज (उत्तर प्रदेश) का है, लेकिन उसके नाम पर जारी हथियार लाइसेंस का परमिट पूरे भारत के लिए मान्य नहीं पाया गया। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों और उनके लाइसेंस की जांच के बाद कई बिंदुओं को अपडेटेड केस डायरी में शामिल किया है।
