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दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह को सुप्रीम झटका, 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर 



जनता दल यूनाइडेट (जेडीयू) से निष्कासित बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

न्यूज11 भारत/बिहार डेस्क 
अश्मित सिन्हा/पटना:
जनता दल यूनाइडेट (जेडीयू) से निष्कासित बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश जारी किया है। साथ ही अदालत ने चार महीने में जांच पूरी करने का आदेश भी दिया है।

जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दुलारचंद के पोते द्वारा अनंत सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिया है। दरअसल इस हत्याकांड में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मार्च में जमानत मिली थी। उनकी जमानत को दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह, दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी हैं। दुलारचंद यादव की हत्या तब हुई थी जब वह जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनके और अनंत सिंह के काफिले आमने-सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इस दौरान वहां गोलियां चल गई थीं। जिसमें दुलारचंद की मौत हो गई थी।
 

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