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सास-ससुर व पति दोषी करार, इस दिन आएगा फैसला  



बगहा में विवाहिता रीना देवी की मौत से जुड़े करीब नौ साल पुराने मामले में अब फैसले की तारीख तय हो गई है।

न्यूज 11 भारत/बिहार डेस्क 
जयप्रकाश वर्मा/बगहा: बगहा में विवाहिता रीना देवी की मौत से जुड़े करीब नौ साल पुराने मामले में अब फैसले की तारीख तय हो गई है। रामनगर थाना कांड संख्या 28/2017 के इस मामले में पति समेत तीन आरोपितों के खिलाफ दहेज हत्या और प्रताड़ना का मुकदमा चल रहा है। बगहा कोर्ट में अभियोजन की ओर से 10 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अब अदालत 14 अक्टूबर को मामले में फैसला सुनाएगी।

मामला बगहा न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत में चल रहे सत्रवाद संख्या 290/2017 से जुड़ा है। मामले में मृतका रीना देवी के पति रंजीत चौधरी, सास दयमंती देवी और ससुर मथुरा प्रसाद आरोपित हैं।

अभियोजन के अनुसार, रीना देवी की शादी वर्ष 2002 में रंजीत चौधरी के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ वर्षों बाद से ही उसे मारपीट और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2013 में भी मारपीट के बाद पंचायत हुई थी और पंचनामा तैयार किया गया था।

बताया गया कि 19 जनवरी 2017 को रीना देवी की आग में जलने से मौत हो गई। इसके बाद उसके पिता उपेन्द्र प्रसाद ने पति, सास और ससुर पर जलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई।

मामले में चिकित्सक, पुलिस पदाधिकारी और सूचक समेत कुल 10 गवाहों की गवाही हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, प्राथमिकी, आरोप पत्र और पंचनामा समेत कई दस्तावेज अदालत में प्रदर्श के रूप में पेश किए गए हैं।

24 फरवरी 2026 को आरोपितों का धारा 313 दंप्रसं के तहत बयान दर्ज किया गया। सभी ने आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया। बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

बगहा न्यायालय के एपीपी जितेंद्र भारती के अनुसार, अभियोजन ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से आरोप साबित करने का प्रयास किया है। अब अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर निर्णय करेगी। इस बहुचर्चित मामले में 14 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा।

 

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